गणेश वैद
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया
हरिद्वार । जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने बताया है कि कोविड-19 संक्रमण में हो रही निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप जन सुरक्षा हित में पूर्व पारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद हरिद्वार के नगरीय/ग्रामीण बाजार क्षेत्रों हेतु आदेश पारित किए गए हैं। दिनांक 28 अप्रैल 2021 बुधवार से दिनांक 03 मई 2021 सोमवार प्रातः 06 बजे तक जनपद हरिद्वार के नगरीय/बाजार क्षेत्र यथा नगर निगम हृदेर का सम्पूर्ण क्षेत्र, नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर, नगर निगम रुड़की का सम्पूर्ण क्षेत्र, कंटोनमेंट बोर्ड (छावनी परिषद) , नगर पंचायत पिरान कलियर, नगर पालिका परिषद मंगलौर, नगर पंचायत लक्सर, नगर पंचायत भगवानपुर, नगर पंचायत झबरेड़ा, नगर पंचायत लंढौरा व तहसील लक्सर में ग्रामीण क्षेत्रों, तहसील हरिद्वार में ग्रामीण क्षेत्रों व तहसील रुड़की के ग्रामीण क्षेत्रों आदि में पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा।। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा
क्या रहेगा बंद कहां रहेगी छूट
उक्त कर्फ्यू के दौरान फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बैकरी, अंडा, मीट- मछली वैध (लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन/परचून की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रहेंगी। पैट्रोल पम्प व गैस आूपर्ति तथा दवा की दुकाने पूरे समय खुली रह सकेंगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। शादी और सम्बन्धित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हाॅल सामुदायिक हाॅल और विवाह समारोह से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों को तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक इकाईयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी। जिन होटल/रेस्टोरेंटों द्वारा खाने की होम डिलीवरी की जाती है, उन्हें खाने की होम डिलीवरी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। किन्तु ऐसे होटल/रेस्टोरेंटों में यात्रियों को बैठाकर खाना खिलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।। शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही हो सकेंगे। अस्थि विसर्जन हेतु मात्र 05 लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालय को छोड़कर) बंद रहेंगे। मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। पोस्ट आफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।
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