उलंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी सख्त कार्यवाही
गणेश कुमार वैद
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया
हरिद्वार। संक्रमण के चलते अस्पतालों में आक्सीजन गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य के तहत जिलाधिकारी सी.रविशंकर ने आक्सीजन गैस की औद्योगिक क्षेत्र में आपूर्ति एवं इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है । जिले की सभी आक्सीजन गैस निर्माता कम्पनियों से जिलाधिकारी ने कहा कि वह पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करें।साथ ही उन्हें इसकी आपूर्ति को राज्य एवं जिला प्रशासन को चिकित्सा के लिए उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
जिलाधिकारी द्वारा तरल गैस का इस्तेमाल गैर चिकित्सा उदेश्य के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है । कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं कोरोना रोगियों की जान बचाने के लिए केंद्र द्वारा जारी गाइडलाईन का पूर्ण पालन कराया जाएगा।साथ ही जिलाधिकारी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि कोई भी आक्सीजन गैस निर्माता कम्पनी तय गाईडलाइन का उलंघन करते पाया गया तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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