गणेश वैद
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने 29 अप्रैल से सभी सरकारी दफ्तरों को खोलने का आदेश दिया है। इससे पहले सरकार ने 1 मई तक सभी सरकारी दफ्तरों को बंद करने का आदेश दिया था।
बुधवार को कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने एक मई तक प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया था हालांकि शाम होते-होते सरकार ने आदेश को रद्द करते हुए 29 अप्रैल से सभी सरकारी दफ्तरों को खोलने का फरमान जारी किया है।
प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में समूह क, ख, ग , घ कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में नया आदेश जारी किया गया है। 29 अप्रैल से सरकारी ऑफिस खुलेंगे। ऑफिसों में समूह क और ख कार्मिकों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी तथा समूह ग और घ के कार्मिकों की उपस्थिति को 50% तक रोटेशन के आधार पर सीमित रखा गया है। ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनके संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो वह 55 वर्ष से अधिक आयु तक गंभीर बीमार कार्मिकों को घर से काम की छूट दी गई है। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही इनको कार्यालय बुलाया जाएगा। राजकीय शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों को भी छूट मिली है। वह घर से काम करेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें ऑफिस बुलाया जाएगा। यह भी आदेश दिए गए हैं कि बैठकों को वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से किया जाए।
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