अरशद अली
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
उत्तराखंड |
धामी सरकार ने उत्तराखंड प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है बता दें कि सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 महीने की जगह 1 साल बढ़ाए जाने का सरकार ने फैसला लिया है |
- जिससे प्रदेश की जनता को बड़ी सहूलियत मिली है |
- इसको लेकर शासन द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है |
- यह आदेश अपर सचिव डॉ आनंद श्रीवास्तव ने जारी किया है |
शासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि प्रदेश के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों के संबंध में प्रस्तुत आख्या के क्रम में जिला अधिकारियों द्वारा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने की संस्तुति करते हुए कार्यवाही का अनुरोध किया गया है |
प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आय में प्रतिवर्ष परिवर्तन होना, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर आय के साधन कृषि से संबंधित हैं और 1 वर्ष की आय में खरीफ व रबी की फसल से ही आय का आकलन एवं आय की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक की जाती है, जो कि 1 वर्ष की अवधि से आच्छादित है |
ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर संलग्न 1 आय प्रमाण पत्र का प्रारूप अपलोड किए जाने हेतु भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी |
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