शिवम गोयल
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया।
हरिद्वार दिनांक 14.04.2022 को रानीगली भूपतवाला हरिद्वार निवासी महिला द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष को प्रतिवादी रामाकान्त पुत्र नामालूम, नि० पावनधाम खडखडी, हरिद्वार द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 138/22 धारा 363 भादवि का अभियोग पंजीकृत करवाया गया। जिसकी विवेचना उ०नि० प्रकाश चन्द्र के सुपुर्द की गयी। घटना की गम्भीरता को देखते हुये पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में कोतवाली पुलिस द्वारा नाबालिग अपह्ता की शीघ्र बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु ठोस सुरागरसी पतारसी की गयी तथा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व क्षेत्र के कई सीसीटीवी कैमरो का अध्ययन किया गया। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अथक प्रयासो के बाद मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अपह्रता को मु०नगर निवासी अभिषेक चौधरी अपने साथ बहला फुसला कर मु०नगर ले गया है। इस सूचना पर पुलिस टीम दिनांक 16/04/2022 की सुबह अपहृता के परिजनो को लेकर मुखबिर की सूचना पर अभिषेक चौधरी के गाँव तुगलकपुर कुम्हेडा, थाना पुरकाजी, जिला मु०नगर पहुंची जहाँ पर उक्त अभिषेक चौधरी के मकान पर दबिश देकर पुलिस टीम द्वारा अपह्रता नाबालिग उम्र करीब 15 वर्ष को उसके परिजनो के शिनाख्त के उपरान्त बरामदगी कर अभियुक्त अभिषेक चौधरी पुत्र ओमवीर चौधरी, निवासी गाँव तुगलकपुर कुम्हेडा, थाना पुरकाजी, जिला मु०नगर, उम्र 20 वर्ष को आज दिनांक 16.04.2022 की सुबह 02 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा व पीडिता/अपहृता का मेडिकल के उपरान्त न्यायालय में धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान दर्ज करवाये जायेगें। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राकेन्द्र कठैत, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली नगर हरिद्वार, उ०नि० प्रकाश चन्द्र, कांस्टेबल सुनील व म०का० पुष्पा शामिल रहे।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें