- म्योरपुर ब्लॉक क्षेत्र का पूरा खजुरी गांव है धारा 20 में है बसा
प्रिया बिष्ट,
लोकल न्यूज़ आफ इण्डिया,
म्योरपुर: स्थानीय ब्लॉक के ग्राम पंचायत बनमहरी के खजुरी गांव में बीते दिनों कुंआ खुदाई से निकले मिट्टी को सड़क में बने गड्डे पाटने के दौरान स्थानीय ग्रामीण की शिकायत पर रेंजर द्वारा ट्रैक्टर सीज किए जाने को लेकर ब्लॉक प्रमुख ने जिलाधिकारी ,मुख्य वन संरक्षक और प्रभागीय वनाधिकारी तथा एस डीएम दुद्धी को पत्र लिख कर आरोप लगाया है कि कामेश्वर निवासी पिंडारी का ट्रैक्टर गलत ढंग से सीज किया गया है।पत्र में कहा गया है की हमने प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया तो पाया कि खजुरी गांव रिहंद बांध से विस्थापित होकर बसा है।और पूरा गांव धारा 20 में है।जिसमे खेती बारी के साथ घर मकान कुंआ बावली,सब कुछ बना विकास कार्य भी हो रहे है। ऐसे में बस्ती के बीच निर्मित सरकारी कुएं की मिट्टी को उठा कर सड़क में बने गड्डे को पाटने के दौरान ट्रैक्टर को सीज करना गलत है। ट्रैक्टर छोड़ने के लिए एक लाख रुपए जुर्माना मांगा जा रहा है।ब्लॉक प्रमुख मान सिंह ने कहा है कि गलत तरीके से पकड़े गए ट्रैक्टर को बिना जुर्माना के नही छोड़ा गया तो वे क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी पूरी जिमेदारी रेंजर और डीएफओ की होगी बताया की मामले की जिला पंचायत की बैठक में भी उठाया गया था।जिसकी जिला पंचायत सदस्यों ने भी निंदा की है। मामले को लेकर रेंजर शहजादा स्मालुद्दीन ने बताया कि ट्रैक्टर को जुर्माना भरने के बाद ही छोड़ा जाएगा।
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